Rahul Gandhi : मोदी सरनेम (Defamation Case) मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को जोरदार झटका लगा है। उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। अदालत ने सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद इस फैसले को सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।
जिसको देखते हुए राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया था। जहां सुनवाई पूरी होने के बाद आज फैसले का दिन था। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां भी राहत नहीं मिली है। निचली अदालत की तरह ही हाईकोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकते हैं।
क्या है मामला : साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी (Defamation Case) कर्नाटक के दौरे पर गए हुए थे। जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं? गांधी के इस बयान पर गुजरात बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दिया। जिसके बाद राहुल गांधी को सूरत के एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से ही राहुल गांधी मुश्किल में पड़े हुए हैं। दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी।
लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी (Defamation Case) को गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। जानकारों की मानें तो राहुल गांधी को अगर अदालत से राहत मिल जाती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। अगर राहुल के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी और उन्हें राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख करना पड़ सकता है।