वाह रे प्रशासन! 365 दिनों में 2 नोटिस व 1 बेदखली वारंट फिर भी नहीं हटा कब्जा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रायगढ़-अम्बिकापुर मार्ग में रोड से लगे ग्राम गेरवानी थाना पूंजीपथरा स्थित स्टार होटल के सामने 2 एकड़ की बेशकीमती कोटवारी भूमि को कोटवार द्वारा कबाड़, ढाबा व्यवसाय करने वाले के साथ मिलीभगत कर अवैध ढाबा निर्माण कराया जा रहा था। इसे लेकर स्थानीय लोगों के विरोध के बाद तत्कालीन तहसीलदार ने कब्जा हटाने का आदेश दिया था, लेकिन साल भर पहले व कुल 2 नोटिस, 1 बेदखली वारंट जारी होने के बाद भी कब्जा को नहीं हटाया जा सका है। ऐसे अब यहां ढाबा व अन्य व्यवसाय के लिए दुकान गोदाम बनकर तैयार हो गया है। गौरतलब हो कि ग्राम गेरवानी के कोटवार गुलाब दास द्वारा बीते कई वर्षों से कोटवार जमीन गेरवानी पंजीयन हल्का नम्बर 27 खसरा नम्बर 83 रकबा 1.874 में से 0.007 हेक्टेयर में ढाबा का संचालन हो रहा है। वही शासन द्वारा वर्तमान कोटवार के पिता को करीब 2 एकड़ से अधिक भूमि जीवन यापन करने के लिए दी गई थी, उसके पिता ने अपने कार्यकाल में अपनी कोटवारी अपने बेटे को सौंप दी है।
शुरुआत से ही कोटवार भूमि पर ढाबा और अन्य कार्य चल रहे थे लेकिन अब कबाड़ व्यवसाय करने वालों की नजर भी उक्त भूमि पर पड़ गई थी , आलम यह रहा कि कोटवरी जमीन में सांठगांठ करके हजारों पेड़ों की कटाई कटवा कर वहां अवैध रूप से कंपनी का निकला हुआ डस्ट डालने का काम करवाया गया ततपश्चात भूमि समतलीकरण होने के बाद यहां ढाबा बनाया गया। इसके साथ ही उक्त स्थान पर अवैध व्यवसाय के लिए मकान और कमरे का निर्माण भी किया जा रहा है । इस पूरे प्रकरण को स्थानीय मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद एसडीएम और तहसीलदार के सामने ग्राम कोटवार ने अवैध निर्माण को 10 अक्टूबर 2021 को आदेश जारी कर तत्काल तोडऩे के लिए लिखित में दिया था। जिसमें 7 दिनों में कब्जा हटाने का सख्त निर्देश भी था। प्रशासन की उदासीनता और सांठगांठ की वजह से यह निर्माण बंद होने के बजाए बढ़ता गया। इसे देखते हुए 3 और न्यायालय द्वारा नोटिस भेजा गया। किंतु इसका भी असर नही हुआ और न्यायपालिका के आदेश का खुला उल्लंघन होता रहा एवं जिम्मेदार अधिकारी इस पर चुप्पी साधे रहे। वर्तमान स्थिति में दुकान व अन्य अधोसंरचना बनकर तैयार हो गया जिसका संचालन भी होने लगा है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जमीन दलाल प्रशासनिक उदासीनता से मदमस्त है।