कोरबा. वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति वर्ग की एक किशोरी से कुकर्म करने के मामले में कोरबा की विशेष अदालत ने आरोपी याकूब खान को शेष जीवन रहते तक की जेल में रहने की सजा सुनाई है. इस मामले में आरोपी की पत्नी यासमीन, भाई महबूब खान और उसकी पत्नी नीलोफर को भी दंडित किया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ जेल भेज दिया गया है. विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. और कई प्रावधानों को सख्त किया गया है. इसके बाद भी महिला संबंधी अपराध जस की तस बने हुए है. 19 अक्टूबर 2018 को दुर्गा पूजा देख कर घर लौट रही एक किशोरी को गलत जानकारी देकर याकूब खान ने अगवा किया और अटल आवास में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. दूसरे दिन भी इसे दोहराया गया. आरोपी के भाई महबूब खान सहित यासमीन और नीलोफर के द्वारा पीड़िता से मारपीट करने के साथ उसे धमकी दी गई. घटना के 2 दिन बाद पीड़िता को उसके चाचा ने खोजा और पुलिस थाना में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई. यहां से मामला कोर्ट में आया और फिर आगे की कार्रवाई हुई. शासकीय अभिभाषक ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के द्वारा प्रकरण की सुनवाई करने के साथ मुख्य आरोपी याकूब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में मुख्य आरोपी से जुड़े उसके घर के तीन सदस्यों को भी कोर्ट ने दंडित किया है. इस तरह के फैसले उन लोगों के लिए सबक बन रहे हैं जो गलत रास्ते पर बने हुए है.