केंद्र सरकार ने बच्चों के दाखिले की उम्र बदली, जानें नया नियम

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि फ स्र्ट क्लास में बच्चों के प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल की जाए। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है, उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है। केंद्र ने राज्यों से पूर्व-स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में दो साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में बुनियादी स्तर पर बच्चों के सीखने की शक्ति और समझ विकसित करने की सिफ ारिश करती है। पहले यानि मूलभूत चरण में सभी बच्चों (3 से 8 वर्ष के बीच) के लिए पांच साल सीखने के अवसर होते हैं, जिसमें तीन साल की प्री-स्कूल शिक्षा और दो साल की प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेड- 1 और ग्रेड- 2 शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह केवल आंगनवाडिय़ों या सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त, निजी और गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित स्कूल पूर्व (प्री-स्कूल) केंद्रों में पढऩे वाले सभी बच्चों के लिए तीन वर्ष की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके ही किया जा सकता है।