बिजनेस डेस्क। गाड़ियों के जरिए होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से सरकार ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों के लिए स्क्रैपेज अनिवार्य कर दिया है. सरकार के फैसले के चलते 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा. सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का नोटीफिकेशन जारी किया है. सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा. सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से केंद्रीय मोटर व्हकहल एक्ट में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इसके अंतर्गत अब 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़क पर फर्राटा नहीं भर सकेंगी. ऐसी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द हो जाएगा. जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्युअल हुआ है उसे भी स्वत: रद्द माना जाएगा. सभी ऐसी गाड़ियां रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर की ओर से ही डिस्पोज करनी होंगी. सरकार के आदेश के मुताबिक, केंद्र, राज्य, UTs, निगम, स्टेट ट्रांसपोर्ट, PSUs की Undertaking, सरकारी स्वायत्त संस्थान के पास सभी 15 साल पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करनी होगी. इसमें सेना के वाहन शामिल नहीं हैं. केंद्र सरकार ने इस बारे में पिछले साल नवंबर में ही राज्यों से मंजूरी मांगी थी. राज्यों की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है.
प्राइवेट गाड़ियां भी होंगी कबाड़ : सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकार का यह फैसला फिलहाल प्राइवेट कारों या मोटर वाहनों के लिए मालिकों के लिए अनिवार्य नहीं हैं. यानी, अगर आपके पास कार या अन्य दूसरे मोटर व्हीकल हैं, तो सरकार का यह आदेश आप पर लागू नहीं होगा. हालांकि, अगर आप 15 साल पुरानी अपनी गाड़ी को स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत डिस्पोज करते हैं, तो आपको नियमानुसार बेनेफिट होंगे.